(1) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा की अन्य शर्तों के लिए नियम बना सकती है:
बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे, लेकिन उस तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं जिस दिन उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:
यह भी शर्त है कि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य उस उम्र के बाद पद धारण नहीं करेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट है, जो इससे अधिक नहीं होगी—
(a) राष्ट्रपति के मामले में, सत्तर वर्ष की आयु;
(b) किसी अन्य सदस्य के मामले में, सड़सठ वर्ष की आयु।
(2) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।