जिला आयोग द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के खिलाफ राज्य आयोग को तथ्यों या कानून के आधार पर आदेश की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे फॉर्म और तरीके से अपील कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए:
बशर्ते कि राज्य आयोग उक्त पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि इसे उस अवधि के भीतर दाखिल न करने का पर्याप्त कारण था:
बशर्ते कि आगे यह कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील, जिसे जिला आयोग के आदेश के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, राज्य आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने निर्धारित तरीके से उस राशि का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो:
यह भी बशर्ते कि धारा 80 के तहत मध्यस्थता द्वारा समझौते के बाद जिला आयोग द्वारा धारा 81 की उप-धारा (1) के तहत पारित किसी भी आदेश से कोई अपील नहीं होगी।