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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

ज़िला आयोग के निष्कर्ष।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 39


(1) अगर ज़िला आयोग को लगता है कि शिकायत में बताए गए सामान में कोई खराबी है या सेवाओं या किसी गलत व्यापार के तरीके के बारे में शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं, या उत्पाद की जिम्मेदारी के तहत मुआवजे के दावे साबित हो जाते हैं, तो वह विरोधी पक्ष को एक आदेश जारी करेगा जिसमें उसे निम्नलिखित में से एक या अधिक काम करने का निर्देश दिया जाएगा, यानी: -
(a) उचित प्रयोगशाला द्वारा बताए गए सामान में खराबी को दूर करना;
(b) सामान को उसी तरह के नए सामान से बदलना जिसमें कोई खराबी न हो;
(c) शिकायतकर्ता को वह कीमत वापस करना, या, जैसा भी मामला हो, शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किए गए शुल्क, साथ ही उस कीमत या शुल्क पर ऐसी ब्याज देना जैसा तय किया जाए;
(d) विरोधी पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए किसी भी नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करना जो उसके द्वारा तय की जाए:
बशर्ते कि ज़िला आयोग के पास ऐसी परिस्थितियों में दंडात्मक नुकसान देने की शक्ति होगी जो उसे उचित लगे;
(e) अध्याय VI के तहत उत्पाद देयता कार्रवाई में मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करना जो उसके द्वारा तय की जाए;
(f) सामान में खराबी या सेवाओं में कमियों को दूर करना;
(g) गलत व्यापार के तरीके या प्रतिबंधात्मक व्यापार के तरीके को बंद करना और उन्हें दोहराना नहीं;
(h) खतरनाक या असुरक्षित सामान को बिक्री के लिए पेश नहीं करना;
(i) बिक्री के लिए पेश किए जा रहे खतरनाक सामान को वापस लेना;
(j) खतरनाक सामान का निर्माण बंद करना और ऐसी सेवाएं देने से बचना जो प्रकृति में खतरनाक हों;
(k) ऐसी राशि का भुगतान करना जो उसके द्वारा निर्धारित की जाए, अगर उसकी राय है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को नुकसान या चोट हुई है जिनकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है:
बशर्ते कि इस प्रकार देय राशि ऐसी खराब सामान की बेची गई कीमत या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवा के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी;
(l) ऐसे भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए जिम्मेदार विरोधी पक्ष के खर्च पर भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को बेअसर करने के लिए सुधारात्मक विज्ञापन जारी करना;
(m) पार्टियों को पर्याप्त लागत प्रदान करना; और
(n) किसी भी भ्रामक विज्ञापन को जारी करने से रोकना।
(2) उप-धारा (1) के तहत प्राप्त कोई भी राशि ऐसे फंड में जमा की जाएगी और ऐसे तरीके से उपयोग की जाएगी जो निर्धारित किया जाए।
(3) अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा संचालित किसी भी कार्यवाही में और यदि वे किसी बात या बातों पर असहमत हैं, तो वे उस बात या बातों को बताएंगे जिस पर वे असहमत हैं और उसी बात या बातों पर सुनवाई के लिए किसी अन्य सदस्य को भेजेंगे और बहुमत की राय जिला आयोग का आदेश होगा:
बशर्ते कि दूसरा सदस्य उसे भेजे गए ऐसे बात या बातों पर ऐसी रेफरेंस की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी राय देगा।
(4) उप-धारा (1) के तहत जिला आयोग द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश पर अध्यक्ष और कार्यवाही करने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे:
बशर्ते कि जहां आदेश उप-धारा (3) के तहत बहुमत की राय के अनुसार दिया गया है, ऐसे आदेश पर दूसरे सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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