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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 34


(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, जिला आयोग को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान किए गए सामान या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है:
बशर्ते कि जहां केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे, वह ऐसा अन्य मूल्य निर्धारित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।
(2) एक शिकायत जिला आयोग में स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित की जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में—
(a) विपरीत पक्ष या विपरीत पक्षों में से प्रत्येक, जहां एक से अधिक हैं, शिकायत की संस्था के समय, आमतौर पर रहता है या व्यवसाय करता है या उसका एक शाखा कार्यालय है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है; या
(b) विपरीत पक्षों में से कोई भी, जहां एक से अधिक हैं, शिकायत की संस्था के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, या व्यवसाय करता है या उसका एक शाखा कार्यालय है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, बशर्ते कि ऐसे मामले में जिला आयोग की अनुमति दी जाए; या
(c) जहाँ पूरी तरह या कुछ हद तक, कार्रवाई का कारण बनता है; या
(d) शिकायतकर्ता रहता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।
(3) जिला आयोग आम तौर पर जिला मुख्यालय में काम करेगा और जिले में ऐसी अन्य जगह पर अपने काम कर सकता है, जिसे राज्य सरकार, राज्य आयोग के साथ सलाह करके, समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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