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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 33


(1) राज्य सरकार जिला आयोग को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रदान करेगी जो जिला आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हों।
(2) जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिला आयोग के अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(3) जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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