यदि, किसी भी समय, जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद में रिक्ति होती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है—
(a) उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी अन्य जिला आयोग को उस जिले के संबंध में भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए; या
(b) उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उस जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए।
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