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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

लेखा और लेखा परीक्षा।

अध्याय 3: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

धारा: 26


(1) केंद्रीय प्राधिकारी उचित खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड रखेगा और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके बताए गए तरीके और रूप में खातों का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।
(2) केंद्रीय प्राधिकारी के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतराल पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में होने वाला कोई भी व्यय केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देय होगा।
(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या केंद्रीय प्राधिकारी के खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और अधिकार होगा जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास आम तौर पर सरकारी खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में होता है, और विशेष रूप से, पुस्तकों, खातों, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेजों और कागजात के उत्पादन की मांग करने और केंद्रीय प्राधिकारी के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
(4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित केंद्रीय प्राधिकारी के खातों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जो इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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