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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य।

अध्याय 3: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

धारा: 18


(1) केंद्रीय प्राधिकरण -
(a) एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, बढ़ावा और लागू करेगा, और इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकेगा;
(b) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न हो;
(c) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी सामान या सेवाओं का कोई झूठा या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करता हो;
(d) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में भाग न ले जो झूठा या भ्रामक हो।
(2) उप-धारा (1) में दी गई बातों पर असर डाले बिना, केंद्रीय प्राधिकरण, ऊपर बताए गए किसी भी काम के लिए--
(a) खुद से या शिकायत मिलने पर या केंद्र सरकार के निर्देश पर, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या गलत व्यापार तरीकों की जाँच कर सकता है या करवा सकता है;
(b) इस कानून के तहत, मामला जैसा भी हो, ज़िला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के सामने शिकायतें दर्ज कर सकता है;
(c) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या गलत व्यापार तरीकों के किसी भी आरोप के संबंध में, ज़िला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के सामने चल रही किसी भी कार्यवाही में दखल दे सकता है;
(d) उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े मामलों और उपभोक्ता अधिकारों का इस्तेमाल करने में आने वाली रुकावटों की समीक्षा कर सकता है, जिसमें किसी भी दूसरे कानून के तहत उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए दिए गए उपाय भी शामिल हैं, और उनके सही तरीके से लागू करने के लिए उचित सुधार के उपाय बता सकता है;
(e) उपभोक्ता अधिकारों को सही तरीके से लागू करने के लिए, उपभोक्ता अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सबसे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय तरीकों को अपनाने की सलाह दे सकता है;
(f) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में रिसर्च कर सकता है और उसे बढ़ावा दे सकता है;
(g) उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैला सकता है और उसे बढ़ावा दे सकता है;
(h) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों को उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने और काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है;
(i) गलत व्यापार तरीकों को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, ज़रूरी होने पर, कुछ सामानों में यूनिक और यूनिवर्सल गुड्स आइडेंटिफ़ायर के इस्तेमाल को अनिवार्य कर सकता है;
(j) खतरनाक या असुरक्षित सामानों या सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को सावधान करने के लिए सुरक्षा नोटिस जारी कर सकता है;
(k) केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को उपभोक्ता कल्याण उपायों पर सलाह दे सकता है;
(l) गलत व्यापार तरीकों को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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