(1) सेंट्रल अथॉरिटी अपने कामकाज के संचालन और चीफ कमिश्नर और कमिश्नरों के बीच अपने कामकाज के आवंटन की प्रक्रिया को विनियमित करेगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) चीफ कमिश्नर के पास सेंट्रल अथॉरिटी के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ होंगी:
बशर्ते कि चीफ कमिश्नर सेंट्रल अथॉरिटी के प्रशासनिक मामलों से संबंधित अपनी ऐसी शक्तियों को, जैसा वह उचित समझे, किसी कमिश्नर (क्षेत्रीय कार्यालय के कमिश्नर सहित) या सेंट्रल अथॉरिटी के किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है।