(1) केंद्र सरकार सेंट्रल अथॉरिटी को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी देगी जितने उसे इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक हों।
(2) इस अधिनियम के तहत नियुक्त सेंट्रल अथॉरिटी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।
(3) सेंट्रल अथॉरिटी, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ईमानदारी और क्षमता वाले विशेषज्ञों और पेशेवरों की उतनी संख्या में नियुक्ति कर सकती है, जिनके पास उपभोक्ता अधिकारों और कल्याण, उपभोक्ता नीति, कानून, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव हो, जितनी वह इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों में सहायता के लिए आवश्यक समझे।