(1) केंद्र सरकार, नोटिफिकेशन द्वारा, एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाएगी, जिसे केंद्रीय प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। यह प्राधिकरण उस तारीख से लागू होगा जो सरकार नोटिफिकेशन में बताएगी। यह प्राधिकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करेगा जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हैं, और उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक वर्ग के रूप में बढ़ावा देगा, उनकी रक्षा करेगा और लागू करेगा।
(2) केंद्रीय प्राधिकरण में एक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त होंगे जिनकी संख्या बताई जाएगी। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए की जाएगी।
(3) केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे स्थान पर होगा, और इसके क्षेत्रीय और अन्य कार्यालय भारत में किसी अन्य स्थान पर होंगे जैसा केंद्र सरकार तय करे।