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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें।

अध्याय 2: उपभोक्ता संरक्षण परिषदें।

धारा: 6


(1) हर राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जो वह ऐसी अधिसूचना में बताए, उस राज्य के लिए एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी, जिसे राज्य परिषद के रूप में जाना जाएगा।
(2) राज्य परिषद एक सलाहकार परिषद होगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(a) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, जो अध्यक्ष होंगे;
(b) ऐसे अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या जो ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि बताया जाए;
(c) ऐसे अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या, जो दस से अधिक नहीं होगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाए।
(3) राज्य परिषद की बैठक जब भी ज़रूरी हो, तब होगी लेकिन हर साल कम से कम दो बैठकें होनी चाहिए।
(4) राज्य परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा अध्यक्ष उचित समझे और अपने कामकाज के संचालन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि बताया जाए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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