(1) इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 कहा जा सकता है।
(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।
(3) यह उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, तय कर सकती है और अलग-अलग राज्यों और इस अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की जा सकती हैं और इस अधिनियम के शुरू होने के संबंध में ऐसे किसी भी प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ में माना जाएगा।
(4) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्पष्ट रूप से बताए गए अनुसार, यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा।