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3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

साझा इरादे के संदर्भ में साजिशकर्ता द्वारा कही या की गई बातें।

अध्याय 2: तथ्यों की सुसंगति

धारा: 8


8. जहां यह मानने का उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक अपराध या कार्रवाई योग्य गलत काम करने की साजिश रची है, ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा उनकी सामान्य मंशा के संदर्भ में कही, की या लिखी गई कोई भी बात, उस समय के बाद जब ऐसी मंशा पहली बार उनमें से किसी एक द्वारा की गई थी, प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ एक प्रासंगिक तथ्य है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह साजिश रच रहा है, साथ ही साजिश के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से और यह दिखाने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इसका एक पक्ष था।

उदाहरण।

यह मानने का उचित आधार मौजूद है कि A राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में शामिल हो गया है।

तथ्य यह है कि B ने साजिश के उद्देश्य से यूरोप में हथियार खरीदे, C ने कोलकाता में एक समान उद्देश्य के लिए पैसे एकत्र किए, D ने मुंबई में व्यक्तियों को साजिश में शामिल होने के लिए राजी किया, E ने आगरा में विचाराधीन वस्तु की वकालत करते हुए लेखन प्रकाशित किया, और F ने दिल्ली से सिंगापुर में G को वह पैसा भेजा जो C ने कोलकाता में एकत्र किया था, और H द्वारा साजिश का विवरण देते हुए लिखे गए पत्र की सामग्री, प्रत्येक प्रासंगिक है, दोनों साजिश के अस्तित्व को साबित करने के लिए, और इसमें A की मिलीभगत को साबित करने के लिए, भले ही वह उनमें से सभी से अनजान रहा हो, और भले ही जिन व्यक्तियों द्वारा वे किए गए थे, वे उसके लिए अजनबी थे, और भले ही वे उसके साजिश में शामिल होने से पहले या उसके छोड़ने के बाद हुए हों।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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