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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

पुलिस अधिकारी को इकबालिया बयान।

अध्याय 2: तथ्यों की सुसंगति

धारा: 23


23.  (1) किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए दिया गया कोई भी इकबालिया बयान, जब तक कि यह किसी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं दिया जाता है, उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजी गई किसी भी बात के बारे में गवाही दी जाती है, जो पुलिस अधिकारी की हिरासत में है, तो ऐसी जानकारी का उतना हिस्सा, चाहे वह इकबालिया बयान हो या नहीं, जो खोजी गई बात से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है।

 

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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