भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 2: तथ्यों की सुसंगति
धारा: 16
16. (1) मुकदमे में शामिल किसी पक्ष द्वारा दिए गए बयान, या ऐसे किसी पक्ष के एजेंट द्वारा दिए गए बयान, जिसे अदालत मामले की परिस्थितियों में, उसे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अधिकृत मानती है, स्वीकृति हैं।
(2) निम्नलिखित द्वारा दिए गए बयान—
(i) प्रतिनिधि हैसियत में मुकदमा करने वाले या मुकदमा किए गए पक्षों द्वारा, स्वीकृति नहीं हैं, जब तक कि वे उस हैसियत में रहते हुए नहीं दिए गए थे; या
(ii) (a) वे व्यक्ति जिनका कार्यवाही के विषय में कोई स्वामित्व या आर्थिक हित है, और जो उस हित में होने के नाते बयान देते हैं; या
(b) वे व्यक्ति जिनसे मुकदमे में शामिल पक्षों ने मुकदमे के विषय में अपना हित प्राप्त किया है,
स्वीकृति हैं, यदि वे बयान देने वाले व्यक्तियों के हित की निरंतरता के दौरान दिए जाते हैं।
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