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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

गवाह के स्वामित्व-विलेखों का पेश किया जाना जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है

अध्याय 9: साक्षियों के विषय में

धारा: 135


135. किसी भी गवाह को जो किसी मुकदमे का पक्षकार नहीं है, किसी भी संपत्ति के लिए अपने स्वामित्व-विलेखों, या किसी भी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसके आधार पर वह बंधक या गिरवीदार के रूप में कोई संपत्ति रखता है या कोई भी दस्तावेज़ जिसका पेश किया जाना उसे अपराधी ठहरा सकता है, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के उत्पादन की मांग करने वाले व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसके माध्यम से वह दावा करता है, उन्हें पेश करने के लिए लिखित रूप में सहमति नहीं दी है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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