भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 9: साक्षियों के विषय में
धारा: 124
124. सभी व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि अदालत यह नहीं मानती कि वे उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने से, या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से, कम उम्र, अत्यधिक बुढ़ापे, बीमारी, चाहे शरीर की हो या मन की, या उसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वंचित हैं।
स्पष्टीकरण.—एक अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति गवाही देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने अस्वस्थ दिमाग के कारण उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने से वंचित न हो।
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