भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 9: साक्षियों के विषय में
धारा: 133
133. यदि किसी मुकदमे का कोई पक्षकार उसमें अपने उदाहरण पर या अन्यथा साक्ष्य देता है, तो यह नहीं माना जाएगा कि उसने धारा 132 में उल्लिखित खुलासे के लिए सहमति दे दी है; और, यदि किसी मुकदमे या कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी ऐसे वकील को गवाह के रूप में बुलाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने ऐसे खुलासे के लिए केवल तभी सहमति दी है जब वह ऐसे वकील से उन मामलों पर सवाल करता है, जिन्हें, ऐसे सवाल के बिना, वह खुलासा करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।
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