भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 8: विबन्ध
धारा: 122
122. किसी भी अचल संपत्ति का किरायेदार, या ऐसे किरायेदार के माध्यम से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, किरायेदारी के दौरान या उसके बाद किसी भी समय, यह मानने से इनकार नहीं कर सकता कि ऐसे किरायेदार के मकान मालिक के पास किरायेदारी की शुरुआत में, ऐसी अचल संपत्ति का हक था; और कोई भी व्यक्ति जो किसी अचल संपत्ति पर उसके कब्ज़े वाले व्यक्ति के लाइसेंस द्वारा आया है, उसे यह मानने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि ऐसे व्यक्ति के पास उस समय ऐसे कब्ज़े का हक था जब ऐसा लाइसेंस दिया गया था।
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