भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 6: दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में
धारा: 97
97. जबकि दस्तावेज में प्रयुकत भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नही
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