भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 6: दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में
धारा: 96
96. जब किसी दस्तावेज़ में इस्तेमाल की गई भाषा, अपने चेहरे पर, अस्पष्ट या दोषपूर्ण है, तो उन तथ्यों का सबूत नहीं दिया जा सकता है जो इसके अर्थ को दिखाएंगे या इसके दोषों को दूर करेंगे।
Illustrations.
(a) A, B को "एक लाख रुपये या एक लाख पचास हजार रुपये" में एक घोड़ा बेचने के लिए, लिखित में, सहमत है। यह दिखाने के लिए सबूत नहीं दिया जा सकता है कि कौन सी कीमत दी जानी थी।
(b) एक विलेख में रिक्त स्थान हैं। उन तथ्यों का सबूत नहीं दिया जा सकता है जो दिखाएंगे कि उन्हें कैसे भरा जाना था।
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