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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य |

अध्याय 6: दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

धारा: 94


94. जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या सम्पत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबन्धन दस्तावेज के रूप में लेखखबद्धथ कर लिए गए हों, तब, तथा उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्थ की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में, जिनमें एतस्मिन्पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राहय है, उसकी अन्तर्वस्तु के दिवतीयक साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा |

अपवाद 1--जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक अधिकारी

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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