भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 6: दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में
धारा: 101
101. ऐसी लिपि का, जो पढ़ी न जा सके या सामान्यत: समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, तकनीकी, स्थानिक और क्षेत्रीय शब्द प्रयोगों का, संक
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