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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड में राजपत्रों के बारे में अनुमान। (परिवर्तन)

अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

धारा: 81


81. अदालत हर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की असलियत का अनुमान लगाएगी जो सरकारी राजपत्र होने का दावा करता है, या किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए किसी कानून द्वारा निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड होने का दावा करता है, यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड कानून द्वारा आवश्यक रूप में रखा जाता है और उचित हिरासत से पेश किया जाता है।

स्पष्टीकरण।—इस धारा और धारा 93 के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उचित हिरासत में कहा जाता है यदि वे उस स्थान पर हैं जिसमें, और उस व्यक्ति द्वारा देखे जाते हैं जिसके साथ ऐसे दस्तावेज़ को रखने की आवश्यकता होती है; लेकिन कोई भी हिरासत अनुचित नहीं है यदि यह साबित हो जाता है कि इसकी उत्पत्ति वैध है, या विशेष मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उस उत्पत्ति को संभावित बनाती हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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