भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
धारा: 77
77. निम्नलिखित लोक दस्तावेज, निम्नलिखित रूप से साबित किए जा सकेंगे,--
(क) केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग के, या किसी राज्य सरकार के, या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएं,---
(i) उन विभागों के अभिलेखों दवारा, जो क्रमश: उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं ; या
(ii) किसी दस्तावेज द्वारा, जिसका ऐसी किसी सरकार के आदेश दृवारा मुद्रित होना तात्पर्यित है ;
(ख) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां, क्रमश: इन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित
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