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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

अन्य आधिकारिक दस्तावेजों का प्रमाण। (बदलाव)

अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

धारा: 77


77. निम्नलिखित सार्वजनिक दस्तावेजों को इस प्रकार साबित किया जा सकता है:—

(a) केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय और विभाग या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी भी विभाग या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएं—

(i) विभागों के रिकॉर्ड द्वारा, उन विभागों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित; या

(ii) किसी भी ऐसी सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होने का दावा करने वाले किसी भी दस्तावेज़ द्वारा;

(b) संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही, उन निकायों की पत्रिकाओं द्वारा, या प्रकाशित अधिनियमों या सारों द्वारा, या संबंधित सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होने का दावा करने वाली प्रतियों द्वारा;

(c) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा जारी की गई घोषणाएं, आदेश या विनियम, आधिकारिक राजपत्र में निहित प्रतियों या उद्धरणों द्वारा;

(d) किसी विदेशी देश के कार्यकारी के अधिनियम या विधानमंडल की कार्यवाही, उनकी प्राधिकार द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं द्वारा, या आमतौर पर उस देश में इस तरह के रूप में प्राप्त की जाती हैं, या देश या संप्रभु की मुहर के तहत प्रमाणित एक प्रति द्वारा, या किसी केंद्रीय अधिनियम में उसकी मान्यता द्वारा;

(e) किसी राज्य में एक नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही की एक प्रति द्वारा, जो उसके कानूनी रक्षक द्वारा प्रमाणित है, या एक मुद्रित पुस्तक द्वारा जो ऐसे निकाय के अधिकार द्वारा प्रकाशित होने का दावा करती है;

(f) किसी विदेशी देश में किसी अन्य वर्ग के सार्वजनिक दस्तावेज, मूल द्वारा या एक प्रति द्वारा जो उसके कानूनी रक्षक द्वारा प्रमाणित है, एक नोटरी पब्लिक की मुहर के तहत एक प्रमाण पत्र के साथ, या एक भारतीय वाणिज्य दूतावास या राजनयिक एजेंट का, कि प्रति मूल की कानूनी हिरासत वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित है, और विदेशी देश के कानून के अनुसार दस्तावेज़ के चरित्र के प्रमाण पर।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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