भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
धारा: 75
75. प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी जिसके पास किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ की हिरासत है, जिसे किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण करने का अधिकार है, मांग पर उस व्यक्ति को कानूनी शुल्क के भुगतान पर उसकी एक प्रति देगा, साथ ही ऐसी प्रति के नीचे लिखा हुआ एक प्रमाण पत्र देगा कि यह ऐसे दस्तावेज़ या उसके भाग की सही प्रति है, जैसा भी मामला हो, और ऐसे प्रमाण पत्र पर ऐसे अधिकारी द्वारा उसके नाम और उसके आधिकारिक पद के साथ दिनांक और हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसे सील किया जाएगा, जब भी ऐसे अधिकारी को कानून द्वारा सील का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है; और इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियों को प्रमाणित प्रतियां कहा जाएगा।
Explanation.—कोई भी अधिकारी जो, आधिकारिक कर्तव्य के सामान्य पाठ्यक्रम से, ऐसी प्रतियां देने के लिए अधिकृत है, उसे इस धारा के अर्थ के भीतर ऐसे दस्तावेजों की हिरासत में माना जाएगा।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.