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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राहययता |

अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

धारा: 63


63. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर या किसी संचार-युक्ति या अन्यथा दृवारा भंडारित, अभिलिखित या किसी इलैक्ट्रानिकी प्ररूप दृवारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या आर्ध-चालक मेमोरी में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कंप्यूटर निर्गम कहा गया है), तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राहय होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राहय होगा |

(2) कंप्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा (॥) में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थत्‌ :--

(क) सूचना से युक्‍त कंप्यूटर निर्गम, कंप्यूटर या संसूचना युक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सृजन, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर या संसूचना युक्ति का उपयोग किया गया था ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पनन की जाती है, उक्त क्रियाक

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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