भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
धारा: 60
60. किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा--
(क) जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है--
(i) जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है ;
या
(ii) जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है ; या
(iii) जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबदृध है, और जब कि ऐसा व्यक्ति धारा 64 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है ;
(ख) जब कि मूल के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, जिस
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