Sanhita Logo

Sanhita.ai

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में दिवतीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा |

अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

धारा: 60


60. किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा--

(क) जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है--

(i) जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है ;

या

(ii) जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है ; या

(iii) जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबदृध है, और जब कि ऐसा व्यक्ति धारा 64 में वर्णित सूचना के पश्चात्‌ उसे पेश नहीं करता है ;

(ख) जब कि मूल के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, जिस

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot