भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
धारा: 58
58. द्वितीयक साक्ष्य के अन्तर्गत आते हैं--
(i) एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां;
(ii) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां;
(iii) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां;
(iv) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख;
(v) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उ
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