भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में
धारा: 74
74. (1) निम्नलिखित दस्तावेज़ सार्वजनिक दस्तावेज़ हैं:—
(a) कार्य बनाने वाले दस्तावेज़, या कार्यों के रिकॉर्ड—
(i) संप्रभु प्राधिकारी के;
(ii) आधिकारिक निकायों और न्यायाधिकरणों के; और
(iii) भारत या किसी विदेशी देश के सार्वजनिक अधिकारियों, विधायी, न्यायिक और कार्यकारी के;
(b) किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रखे गए निजी दस्तावेजों के सार्वजनिक रिकॉर्ड।
(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेज़ निजी हैं।
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