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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

पेश करने की सूचना के नियम। (बदलाव)

अध्याय 5: दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

धारा: 64


64. धारा 60 के खंड (a) में उल्लिखित दस्तावेजों की सामग्री का द्वितीयक सबूत नहीं दिया जाएगा, जब तक कि द्वितीयक सबूत देने का प्रस्ताव करने वाले पक्ष ने उस पक्ष को, जिसके कब्जे या शक्ति में दस्तावेज़ है, या उसके वकील या प्रतिनिधि को, उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना पहले नहीं दी है जो कानून द्वारा निर्धारित है; और यदि कानून द्वारा कोई सूचना निर्धारित नहीं है, तो ऐसी सूचना जो अदालत मामले की परिस्थितियों में उचित मानती है:

बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी, या किसी अन्य मामले में जिसमें अदालत इसे माफ करना उचित समझती है, द्वितीयक सबूत को स्वीकार्य बनाने के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी:—

(a) जब साबित किया जाने वाला दस्तावेज़ स्वयं एक सूचना है;

(b) जब, मामले की प्रकृति से, विरोधी पक्ष को पता होना चाहिए कि उसे इसे पेश करने की आवश्यकता होगी;

(c) जब यह प्रतीत होता है या साबित हो जाता है कि विरोधी पक्ष ने धोखाधड़ी या बल से मूल पर कब्जा कर लिया है;

(d) जब विरोधी पक्ष या उसके एजेंट के पास अदालत में मूल है;

(e) जब विरोधी पक्ष या उसके एजेंट ने दस्तावेज़ के खो जाने की बात स्वीकार कर ली है;

(f) जब दस्तावेज़ के कब्जे वाला व्यक्ति अदालत की पहुंच से बाहर है, या अदालत की प्रक्रिया के अधीन नहीं है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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