भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 3: तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है
धारा: 53
53. किसी भी कार्यवाही में किसी भी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिसे उसके पक्षकार या उनके एजेंट सुनवाई में स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, या जिसे, सुनवाई से पहले, वे अपने हाथों से किसी लेखन द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, या जिसे उस समय लागू pleading के किसी भी नियम द्वारा उनके pleadings द्वारा स्वीकार किया हुआ माना जाता है:
बशर्ते कि न्यायालय, अपने विवेक से, स्वीकार किए गए तथ्यों को ऐसे प्रवेशों के अलावा अन्यथा साबित करने की आवश्यकता कर सकता है।
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