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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन ।

अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

धारा: 156


156. किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो, जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को क्षति पहुंचा कर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा; किन्तु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है, तो तत्पश्चात्‌ उस पर भिशथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा ।

अपवाद 1--यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्‍या वह तत्पूर्व किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ था और वह उसका प्रत्याख्यान करे, तो उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

अपवाद 2--यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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