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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा ।

अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

धारा: 152


152. कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा धारा 151 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि यह लांछन, जिसका उससे प्रवहण होता है, सुआधारित है ।

दृष्टांत

(क) किसी अधिवक्ता को किसी दूसरे अधिवक्ता द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है

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