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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

लिखावट में मामलों के बारे में सबूत

अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

धारा: 147


147. किसी भी गवाह से, जब वह परीक्षा के अधीन है, पूछा जा सकता है कि क्या कोई अनुबंध, अनुदान या संपत्ति का अन्य निपटान, जिसके बारे में वह गवाही दे रहा है, किसी दस्तावेज़ में शामिल नहीं था, और यदि वह कहता है कि यह था, या यदि वह किसी दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में कोई बयान देने वाला है, जिसे, अदालत की राय में, पेश किया जाना चाहिए, तो विरोधी पक्ष ऐसी गवाही दिए जाने पर आपत्ति कर सकता है जब तक कि ऐसा दस्तावेज़ पेश नहीं किया जाता है, या जब तक कि ऐसे तथ्य साबित नहीं हो जाते हैं जो उस पार्टी को हकदार बनाते हैं जिसने गवाह को इसका द्वितीयक सबूत देने के लिए बुलाया है।

स्पष्टीकरण।—एक गवाह दस्तावेजों की सामग्री के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों की मौखिक गवाही दे सकता है यदि ऐसे बयान अपने आप में प्रासंगिक तथ्य हैं।

उदाहरण।

सवाल यह है कि क्या A ने B पर हमला किया। C गवाही देता है कि उसने A को D से यह कहते हुए सुना—"B ने मुझे चोरी का आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा, और मैं उससे बदला लूंगा"। यह बयान प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमले के लिए A का मकसद दिखा रहा है, और इसका सबूत दिया जा सकता है, भले ही पत्र के बारे में कोई अन्य सबूत न दिया जाए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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