भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(बीएसए)
अध्याय 1: प्रारंभिक
धारा: 1
1. (1) इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।
(2) यह किसी भी अदालत में या उसके सामने सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, जिसमें कोर्ट-मार्शल भी शामिल हैं, लेकिन किसी भी अदालत या अधिकारी को प्रस्तुत हलफनामों पर नहीं, और न ही मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर।
(3) यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है।
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