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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

प्रक्रिया जब, जांच या मुकदमे की शुरुआत के बाद, मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामले को सुपुर्द किया जाना चाहिए।

अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा: 362


362. यदि, किसी अपराध की जांच या मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे में, उसे निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्यवाही के किसी भी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, तो वह इसे पहले निहित प्रावधानों के तहत उस न्यायालय को सौंप देगा और उसके बाद अध्याय XIX के प्रावधान इस प्रकार किए गए सुपुर्दगी पर लागू होंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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