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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

जरूरी गवाह को बुलाने, या मौजूद व्यक्ति की जांच करने की शक्ति।

अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा: 348


348. कोई भी अदालत, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है, या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकती है, भले ही उसे गवाह के रूप में न बुलाया गया हो, या पहले से जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को फिर से बुला सकती है और फिर से जांच कर सकती है; और अदालत ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगी और उसकी जांच करेगी या फिर से बुलाएगी और फिर से जांच करेगी यदि उसकी गवाही मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होती है।

मजिस्ट्रेट की शक्ति किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या लिखावट आदि देने का आदेश देने की।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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