भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध
धारा: 344
344. किसी मामले की सुपुर्दगी के बाद लेकिन निर्णय पारित होने से पहले किसी भी समय, जिस न्यायालय को सुपुर्दगी की जाती है, वह मुकदमे में किसी ऐसे व्यक्ति का सबूत प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे अपराध में शामिल है, या उससे परिचित है, ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर माफी दे सकता है।
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