भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध
धारा: 341
341. (1) जहां, अदालत के सामने चल रहे मुकदमे या अपील में, आरोपी का प्रतिनिधित्व कोई वकील नहीं कर रहा है, और जहां अदालत को लगता है कि आरोपी के पास वकील करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो अदालत राज्य के खर्चे पर उसकी रक्षा के लिए एक वकील नियुक्त करेगी।
(2) उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, नियम बना सकता है जो निम्नलिखित के लिए प्रावधान करते हैं:
(a) उप-धारा (1) के तहत बचाव के लिए वकीलों का चयन करने का तरीका;
(b) अदालतों द्वारा ऐसे वकीलों को दी जाने वाली सुविधाएं;
(c) सरकार द्वारा ऐसे वकीलों को देय फीस, और आम तौर पर, उप-धारा (1) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए।
(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि, अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से, उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष मुकदमों के किसी भी वर्ग के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे सत्र न्यायालयों के समक्ष मुकदमों के संबंध में लागू होते हैं।
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