भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध
धारा: 340
340. किसी भी व्यक्ति पर जो किसी आपराधिक अदालत में अपराध का आरोपी है, या जिसके खिलाफ इस संहिता के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, उसे अपनी पसंद के वकील से बचाव करने का अधिकार है।
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