🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अभियोजन चलाने की अनुमति।

अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा: 339


339.  (1) किसी मामले की जांच या सुनवाई करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट अभियोजन को इंस्पेक्टर के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित करने की अनुमति दे सकता है; लेकिन एडवोकेट-जनरल या सरकारी वकील या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा:

बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

(2) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या एक वकील द्वारा ऐसा कर सकता है। 

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot