भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 2: दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन
धारा: 15
15. राज्य सरकार, जितनी अवधि के लिए वह उचित समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों या पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक से नीचे के नहीं, को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में विशेष क्षेत्रों के लिए या विशेष कार्यों के प्रदर्शन के लिए नियुक्त कर सकती है और ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकती है जो इस संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकती हैं, जैसा वह उचित समझे।
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