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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Special Executive Magistrates)। (बदलाव)

अध्याय 2: दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

धारा: 15


15. राज्य सरकार, जितनी अवधि के लिए वह उचित समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों या पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक से नीचे के नहीं, को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में विशेष क्षेत्रों के लिए या विशेष कार्यों के प्रदर्शन के लिए नियुक्त कर सकती है और ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकती है जो इस संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकती हैं, जैसा वह उचित समझे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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