भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 19: सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण
धारा: 254
254. (1) तय की गई तारीख पर, जज अभियोजन के समर्थन में पेश किए गए सभी सबूतों को लेने के लिए आगे बढ़ेगा:
बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत किसी गवाह के सबूत को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है।
(2) किसी भी सरकारी कर्मचारी के सबूत का बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जा सकता है।
(3) जज, अपने विवेक पर, किसी भी गवाह की cross-examination को तब तक के लिए स्थगित करने की अनुमति दे सकता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की जांच नहीं हो जाती है या आगे cross-examination के लिए किसी भी गवाह को वापस नहीं बुला लिया जाता है।
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