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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अभियोजन के लिए सबूत।

अध्याय 19: सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण

धारा: 254


254.  (1) तय की गई तारीख पर, जज अभियोजन के समर्थन में पेश किए गए सभी सबूतों को लेने के लिए आगे बढ़ेगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत किसी गवाह के सबूत को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है।

(2) किसी भी सरकारी कर्मचारी के सबूत का बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जा सकता है।

(3) जज, अपने विवेक पर, किसी भी गवाह की cross-examination को तब तक के लिए स्थगित करने की अनुमति दे सकता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की जांच नहीं हो जाती है या आगे cross-examination के लिए किसी भी गवाह को वापस नहीं बुला लिया जाता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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