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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

जांच में कार्यवाही की डायरी।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 192


192.  (1) इस अध्याय के तहत जांच करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी दिन-प्रतिदिन जांच में अपनी कार्यवाही एक डायरी में दर्ज करेगा, जिसमें वह उस समय को बताएगा जिस पर उसे सूचना मिली, वह समय जिस पर उसने अपनी जांच शुरू और बंद की, वह स्थान या स्थान जहाँ उसने दौरा किया, और उसकी जांच के माध्यम से पता चली परिस्थितियों का विवरण देगा।

(2) धारा 180 के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान मामले की डायरी में डाले जाएंगे।

(3) उप-धारा (1) में उल्लिखित डायरी एक खंड होगी और विधिवत पृष्ठांकित होगी।

(4) कोई भी आपराधिक अदालत जांच या मुकदमे के तहत एक मामले की पुलिस डायरी मंगवा सकती है, और ऐसी डायरियों का उपयोग मामले में सबूत के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी जांच या मुकदमे में सहायता के लिए कर सकती है।

(5) न तो आरोपी और न ही उसके एजेंट ऐसी डायरियों को मांगने के हकदार होंगे, और न ही वह या वे उन्हें केवल इसलिए देखने के हकदार होंगे क्योंकि उनका उल्लेख अदालत द्वारा किया गया है; लेकिन, यदि उनका उपयोग पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसने उन्हें अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए बनाया है, या यदि अदालत उनका उपयोग ऐसे पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से करती है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 148 या धारा 164, जैसा भी मामला हो, के प्रावधान लागू होंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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