भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां
धारा: 190
190. (1) यदि, इस अध्याय के तहत जांच पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि पर्याप्त सबूत या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी आरोपी को हिरासत में एक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और आरोपी पर मुकदमा चलाने या उसे मुकदमे के लिए भेजने के लिए सशक्त है, या, यदि अपराध ज़मानती है और आरोपी सुरक्षा देने में सक्षम है, तो वह एक निश्चित दिन पर ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने दिन-प्रतिदिन तब तक उपस्थित रहने के लिए उससे सुरक्षा लेगा जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जाए:
बशर्ते कि यदि आरोपी हिरासत में नहीं है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए सुरक्षा लेगा और जिस मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट भेजी जाती है, वह इस आधार पर इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा कि आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है।
(2) जब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या इस धारा के तहत ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए सुरक्षा लेता है, तो वह ऐसे मजिस्ट्रेट को कोई भी हथियार या अन्य वस्तु भेजेगा जिसे उसके सामने पेश करना आवश्यक हो सकता है, और शिकायतकर्ता (यदि कोई हो) और उन व्यक्तियों में से जितने भी उस अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं, उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए एक बांड निष्पादित करें जैसा कि उसमें निर्देशित किया गया है और आरोपी के खिलाफ आरोप के मामले में अभियोजन करें या सबूत दें (जैसा भी मामला हो) ।
(3) यदि बांड में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का उल्लेख है, तो ऐसी अदालत को किसी भी ऐसी अदालत को शामिल माना जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या मुकदमे के लिए मामला भेज सकता है, बशर्ते कि ऐसे संदर्भ की उचित सूचना ऐसे शिकायतकर्ता या व्यक्तियों को दी जाए।
(4) जिस अधिकारी की उपस्थिति में बांड निष्पादित किया जाता है, वह उसकी एक प्रति उन व्यक्तियों में से एक को देगा जिसने इसे निष्पादित किया है, और फिर मूल प्रति अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
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